फर्जी एसडीएम बनकर लूट करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, स्कॉर्पियो, हथियार व नकदी बरामद_______________

लोकसत्ता भारत
चेतन जैन
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इटावा,
इटावा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी एसडीएम बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना सैफई पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त कोशिशों से अंजाम दी गई। आरोपियों के पास से हथियार, स्कॉर्पियो कार, नकदी, फर्जी दस्तावेज सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं।जिसमे
02 तमंचा 315 बोर02 जिंदा कारतूस01 स्कॉर्पियो गाड़ी (UP32 PT 0932)01 काले रंग का पर्स
HDFC व KOTAK बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड01 आधार कार्ड ₹4,000 नकद प्राप्त हुए है
आपको बता दे कि
गिरफ्तारी हैवरा कोठी के पास उस समय हुई, जब पुलिस को सूचना मिली कि दो संदिग्ध युवक किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने 11 जुलाई को ब्ला-ब्ला ऐप के माध्यम से लखनऊ से फिरोजाबाद जा रहे एक युवक से लूटपाट की घटना को स्वीकार किया।
इस संबंध में थाना सैफई पर मुकदमा संख्या 159/2025 भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(4) में पहले से दर्ज है, जिसे बाद में अन्य धाराओं में विस्तारित किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त अमर पाण्डेय, निवासी बलरामपुर, खुद को आईएएस प्रोबेशनरी व एसडीएम (ऊन, जनपद शामली) बताता था। उसने फर्जी UPSC नियुक्ति पत्र तैयार कर रखा था और अपनी स्कॉर्पियो कार पर “Magistrate” लिखवाकर लोगों को भ्रमित करता था। वह इस फर्जी पहचान का दुरुपयोग टोल टैक्स से बचने, लोगों पर धाक जमाने व अपराध से बचने के लिए करता था।
गिरफ्तार अभियुक्तों मे
1. अमर पाण्डेय पुत्र इन्द्र कुवर पाण्डेय (26 वर्ष), ग्राम बेलवा विन्होनी, थाना बलरामपुर रामाधीन पुत्र रामदेव (22 वर्ष), निवासी समदा, थाना कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर
अभियुक्तों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, जिनमें 309(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 317(2) BNS तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।
इस उत्कृष्ट कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा पूरी टीम को ₹15,000 की नकद धनराशि से पुरस्कृत किया गया।
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