हाईकोर्ट ने प्रधान पद का चुनाव लड़ने पर लगाई रोक

शिमला|प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत मान सब तहसील कुनिहार तहसील अर्की जिला सोलन के प्रधान पद के उम्मीदवार गुरुदयाल सिंह के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत के 17 जनवरी को होने वाले चुनावों पर कोई रोक नहीं है और चुनाव तय समय पर निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से करवाए जा सकते हैं।न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने ये आदेश अनिल कुमार व भवेश कुमार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात जारी किए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि अदालत चुनाव प्रक्रिया में कोई दखल नहीं दे रही है लेकिन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक अयोग्य उम्मीदवार को चुनाव लडऩे से रोकना भी जरूरी है। मामले पर अगली सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित की गई है।

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